Tuesday, May 12, 2026
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बेरोजगारी भत्ता पाने पंजीयन कराने उमड़े जिले के बेरोजगार..

* 17 दिनों में 1400 रजिस्ट्रेशन
कोरबा (pnews24) बेरोजगारी भत्ता पाने की आस में पंजीयन कराने कोरबा शहर के आईटीआई रामपुर क्षेत्र स्थित जिला रोजगार व स्व-रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में बेरोजगारों की भीड़ लग रही है। मार्च के 17 दिनों में करीब 1400 बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर इस साल के बीते दो महीने के आंकड़े पर गौर करें तो पंजीयन कराने वाले बेरोजगारों की संख्या 2156 है। पहले रोजाना औसतन 70 बेरोजगार पंजीयन कराने पहुंचते थे। मगर 1 मार्च को राज्य शासन की ओर से बेरोजगारी भत्ता देने जारी गाइडलाइन के बाद होली की छुट्टी और साप्ताहिक छुट्टी के दिनों को छोड़ दिया जाए तो इस महीने के बीते 17 दिनों में रोजाना औसतन 155 का पंजीयन हुआ है।
प्रदेश सरकार के चुनावी वादे में शामिल बेरोजगारी भत्ता दो साल तक शर्तों के आधार पर 2500-2500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। इसके बाद से रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने वाले बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। विभिन्न वर्गों के बेरोजगार युवक-युवतियों के अलावा महिलाएं भी पंजीयन कराने पहुंच रहे हैं। इन्हें किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए अलग-अलग काउंटर पर फार्म जमा करने की सुविधा दी है। सामान्य दिनों में औसतन 70 पंजीयन होते हैं। उनमें से कुछ पंजीयन के लिए आते हैं तो कुछ रोजगार कार्ड के नवीनीकरण के लिए।
बेरोजगारी भत्ता के लिए शासन के गाइडलाइन जारी करने के बाद शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी युवा पंजीयन कराने पहुंच रहे हैं। बताया गया कि जिसे बेरोजगारी भत्ता देना है, उन्हें लाइवलीहुड कॉलेजों, आईटीआई, संस्थानों में ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि आगे रोजगार उपलब्ध कराया जा सकें। जिला राेजगार कार्यालय के कनिष्ठ रोजगार अधिकारी रामेश्वरी कंवर ने बताया कि पंजीयन कराने वाले बेरोजगारों के रोजाना औसतन संख्या पहले से दो गुना बढ़ी है।
योजना को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार शासकीय और निजी संस्थान से नौकरी के प्रस्ताव मिलने पर अस्वीकार किए जाने की स्थिति में योजना का लाभ पाने की पात्रता नहीं रहेगी। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को भत्ता दिया जाएगा। पहले किसी का भत्ता स्वीकृत किया गया है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। केंद्र या राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी वाले भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्य, नगरीय निकायों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य अपात्र होंगे। 10 हजार से अधिक मासिक पेंशन मिलने वाले परिवार के सदस्य, पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर जमा किया हो। उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। एक अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 साल के बीच हो। आवेदक कम से कम 12वीं पास हो। भत्ते के लिए कम से कम दो साल पुराना पंजीयन हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक न हो। बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को पहले एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं होता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जाएगी। किसी भी प्रकरण में दो साल से अधिक अवधि नहीं होगी।

 

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