कोरबा pnews24- शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सत्र 2023 24 मे आरटीई के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 6 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक भरा जा सकता है। पालकों द्वारा कंप्यूटर सेंटर ,चॉइस सेंटर एवं स्वयं के मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन आरटीई पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। प्रवेश हेतु अशासकीय विद्यालयों मे रिक्त सीट की जानकारी विद्यालय वार गूगल शीट में दिया गया है। रिक्त सीट की जानकारी जिले के वेबसाइट से भी मिल सकता है। पालकों द्वारा पोर्टल में दिए गए अपने नजदीकी स्कूल का चयन किया जा सकता है।आवेदन में अधिकतम तीन स्कूल का चयन किया जा सकता है l योजना क्या है ? योजना भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। छत्तीसगढ़ मे RTE 12 (1)(c) योजना का लाभ सत्र 2010-11 से दिया जा रहा है। पूर्व मे अधिनियम का लाभ कक्षा – आठवीं तक ही दिया जाता था, परन्तु अब इसमे (छ. ग. राज्य स्तर पर) संसोधन कर सत्र 2019 मे इसकी मान्यता बढ़ाकर क्लास – बारहवीं तक कर दी गयी है। आरटीई 12(1)(सी) के अंतर्गत सभी गैर – अनुदान प्राप्त और गैर – अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीट दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। इस अधिनियम के तहत 3 से 6½ वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा मे प्रवेश ले सकते है। इस योजना से प्रवेशित छात्र कक्षा 12वी तक नि:शुल्क चयनित स्कूल मे अध्ययन कर सकते है। अब तक छत्तीसगढ़ मे लगभग 2.9 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले रहे है।

